जालंधर पुलिस व जिला प्रशासन की सख्ती, देर रात तक नहीं खुलेंगे बार, रेस्टोरेंट या होटल

अखंड समाचार, जालंधर (ब्यूरो): बढ़ती अराजक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जालंधर पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि देर रात तक कोई भी पब-बार, रेस्टोरेंट या होटल नहीं खुलेगा. साथ ही रात 10 बजे के बाद कहीं भी ऑर्केस्ट्रा या डीजे की अनुमति नहीं होगी।

पुलिस उपायुक्त जसकिरण जीत सिंह तेजा ने ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए धारा 144 के तहत एक आदेश जारी कर पुलिस आयुक्तालय की सीमा के भीतर आवासीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घंटियों के उपयोग पर रोक लगाई। इसी प्रकार ध्वनि प्रणाली की मात्रा 7.5 डीबी (ए) और लाउडस्पीकर, पटाखों और शोर करने वाले उपकरणों की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर रखने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसका सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि वाहनों में लगे म्यूजिक सिस्टम की आवाज दिन के किसी भी समय वाहन से नहीं निकलनी चाहिए। एक अन्य आदेश में कहा गया है कि पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी रेस्तरां, क्लब, बार और पब में रात 11 बजे के बाद खाने-पीने के ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रात 11 बजे के बाद किसी भी नए ग्राहक को रेस्टोरेंट, क्लब या बार में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। रात 12 बजे सभी रेस्तरां, क्लब, बार और पब या अन्य भोजनालय पूरी तरह से बंद रहेंगे।

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