अखंड समाचार, नोएडा (ब्यूरो) : आईएएस और आईपीएस अधिकारियों द्वारा लगातार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाते हुए, नोएडा ऑथोरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस के खिलाफ सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरक़रार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमें, उन्होंने अवमानना नोटिस से राहत की अपील की थी। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि रितु माहेश्वरी को कस्टड में लेकर हाईकोर्ट में पेश करे।
गौरतलब है कि नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु महेश्वरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने समय से उपस्थित ना होना भारी पड़ गया है। एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीईओ को पुलिस कस्टडी में लेकर अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने गौतमबुद्ध नगर के CJM को आदेश का अनुपालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि “जब सुनवाई का समय सुबह 10 बजे का है और आप साढ़े दस बजे की फ्लाईट पकड़ रही है। ये कोर्ट आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं चलता।
दरअसल, सुप्रीम ने कहा कि नोएडा की सीईओ रितु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का यह पर्याप्त आधार है। अदालत में कहा, रितु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाता है। गौतमबुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका पालन करवाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 13 मई 2022 को होगी। उस दिन नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी को पुलिस कस्टडी में अदालत के सामने पेश किया जाए।