चुनाव आयुक्त पर FIR का आदेश देने वाले जज सस्पेंड; कोर्ट बोला, बिना वजह जल्दबाजी में फैसला सुनाया

एजेंसियां — हैदराबाद : तेलंगाना हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और 11 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले स्पेशल सेशन जज के जया कुमार को सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सेशन जज ने बिना वजह जल्दबाजी में फैसला लिया। उनसे ड्यूटी निभाने में गंभीर चूक हुई है। चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने हाई कोर्ट में इस मामले पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद सांसदों/विधायकों के मुकदमे के लिए नियुक्त स्पेशल सेशन कोर्ट के जज कुमार के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर निलंबन की कार्यवाही शुरू हुई थी। इसके बाद उन्हें व्यापक जनहित में तेलंगाना सिविल सेवा नियम 1991 के तहत निलंबित कर दिया गया।

दरअसल मामला एक निजी शिकायत के आधार पर सेशन कोर्ट ने पुलिस के पास भेजा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि महबूबनगर से विधायक श्रीनिवास गौड़ ने तथ्यों को छिपाकर चुनावी हलफनामे में छेड़छाड़ की थी। उन्होंने 2018 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान दिया हलफनामा गलत जानकारी से तैयार किया था। शिकायत मिलने के बाद जज के जय कुमार ने पुलिस को निर्देश दिया कि मामले से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इतना हीं नहीं 12 अगस्त को जय कुमार ने पुलिस को चेतावनी दी थी कि अगर वे उस दिन शाम चार बजे से पहले मामला दर्ज नहीं करते, तो पुलिस के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज किया जाएगा। सीईसी कुमार और कई अन्य अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने मंत्री के साथ मिलीभगत करके बिना कोई कार्रवाई किए चुनावी हलफनामा बंद कर दिया था।

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