एजेंसियां — पटना
बिहार में आरक्षण बढ़ाने वाली नई रिजर्वेशन नीति को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने मंजूरी दे दी है और मंगलवार को ही नीतीश सरकार ने आरक्षण बढ़ाने का कानून लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब बिहार में सभी सरकारी नौकरियों और सभी नामांकन प्रक्रियाओं में आरक्षित वर्ग के लोगों को 65 फीसदी तथा 10 फीसदी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिलेगा। नई आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति (एससी) के लिए मौजूदा 16 फीसदी की बजाय 20 फीसदी आरक्षण, एसटी के लिए एक फीसदी की बजाय दो फीसदी, पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 12 फीसदी की बजाय 18 फीसदी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए 18 फीसदी की बजाय 25 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पिछड़ी जाति की महिलाओं को दिया जाने वाले तीन फीसदी आरक्षण को उसी वर्ग के आरक्षण में समाहित कर दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पहले की तरह 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा। सत्तारूढ़ गठबंधन नई आरक्षण नीति की अधिसूचना का इंतजार कर रहा था, ताकि निचली जाति के लोगों को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में बड़ी हिस्सेदारी मिल सके।
बिहार में 75 फीसदी आरक्षण लागू, राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही नीतीश सरकार ने जारी की अधिसूचना