महिला सरकारी कर्मचारियों -पेंशनधारकों को राहत, पेंशन के लिए पति की जगह बच्चे को कर सकेंगी नामित

अखंड समाचार,नई दिल्ली (ब्यूरो) :
केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चे को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। पुराने नियम के तहत कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउज (पति/ पत्नी) को ही मिला करता था। उसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने की बारी आती थी। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि सीसीएस (पेंशन) रुल्स, 2021 के नियम 50 के (8) और सब-रुल (9) के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी परिवार में है, तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मंत्रालयों विभागों से बड़ी संख्या में ऐसे रिफेरेंस प्राप्त हुए, जिनमें सलाह मांगी गई थी कि क्या वैवाहिक कलह की वजह से या कोर्ट में तलाक के लिए दायर याचिका की स्थिति में या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज करने की स्थिति में किसी सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशनभोगी को उसके पति या पति के स्थान पर अपने बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित करने की अनुमति दी जा सकती है?

Vinkmag ad

Read Previous

सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हड़ताल वापस लेने की अपील, कानून लागू न करने की कही बात

Read Next

श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत श्री गंगा दास महाराज जी को हजारों की संख्या में पहुंचे संत समाज एवं भक्तों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई