अखंड समाचार, नई दिल्ली (ब्यूरो) : ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक नई याचिका पर आज वाराणसी की एक अदालत सुनवाई कर सकती है।
दीवानी न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की अदालत में कल विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा दायर याचिका में हिंदुओं को मस्जिद परिसर में कथित रूप से पाए जाने वाले “शिवलिंग” की पूजा करने की अनुमति भी मांगी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामलों की जटिलता को देखते हुए ज्ञानवापी मस्जिद मामले को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। जिला न्यायाधीश वाराणसी में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।
कोर्ट ने जिला जज को मस्जिद कमेटी की मांग के मुताबिक, मामले में ‘रखरखाव’ के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर तय करने को कहा। कमेटी का कहना है कि मस्जिद परिसर में इबादत के अधिकार का मामला और कोर्ट के आदेश पर फिल्मांकन दोनों ही अवैध हैं।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि मस्जिद समिति की याचिका के निपटारे तक मस्जिद के अंदर यथास्थिति बनाए रखने का उसका आदेश लागू रहेगा और “इसके बाद आठ सप्ताह की अवधि के लिए ताकि किसी भी पक्ष को सक्षम किया जा सके, जो जिला न्यायाधीश के आदेश से व्यथित है और कानून के अनुसार अपने अधिकारों और उपचारों का पीछा कर सकता है।”
सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को वाराणसी की अदालत को मुस्लिम समुदाय के पूजा के अधिकार में बाधा डाले बिना उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था जहां ‘शिवलिंग’ पाए जाने का दावा किया जाता है।