अखंड समाचार — नई दिल्ली (ब्यूरो) : बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ गोदरेज एंड बॉयस की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को ये लिबर्टी जरूर दी कि मुआवजा बढ़ाने के लिए संबंधित अथॉरिटी को अर्जी जरूर दे सकते हैं। दरअसल हाई कोर्ट में गोदरेज एंड बॉयस ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए विक्रोली में महाराष्ट्र सरकार और एनएचएसआरसीएल द्वारा शुरू की गई अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने भी भूमि अधिग्रहण को सही ठहराया था। कंपनी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने गोदरेज एंड बॉयस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि पानी बहुत बह चुका है। कब्जा ले लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुलेट ट्रेन को बताया राष्ट्रीय प्रोजेक्ट
- City Reporter
- February 25, 2023
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