कलकत्ता । ममता बनर्जी प्रशासन को दोहरा झटका लगा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खुद के द्वारा दिए पहले के आदेश को वापस लेने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। पहले आदेश में हाई कोर्ट में सीबीआई और ईडी को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से स्कूल भर्ती घोटाले में पूछताछ करने की अनुमति दी थी।
अदालत ने राज्य भर के नागरिक निकायों में भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की अनुमति देने वाली एकल पीठ की तरफ से पारित पिछले आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की एक समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया। इस सप्ताह की शुरुआत में न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ ने बनर्जी को नौकरी घोटाले में जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता फिरदौस शमीम ने बताया कि अभिषेक बनर्जी ने 13 अप्रैल के आदेश को वापस लेने के लिए दो आवेदन दायर किए ,जिसमें न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने सुझाव दिया था कि ईडी और सीबीआई को बनर्जी से पूछताछ करनी चाहिए। कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।