अखंड समाचार, नई दिल्ली (ब्यूरो) :
बच्चों की शिक्षा से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए और क्या नहीं, इस बात का निर्देश हम नहीं दे सकते। इस विषय पर सरकार को विचार करने की जरूरत होनी चाहिए। बेहतर होगा याचिकाकर्ता अपनी मांग का ज्ञापन सरकार को दें।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह मांग की थी कि हाल ही के समय में हार्ट अटैक से मौत के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों में बच्चों को हृदय रोग संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए। आपातकालीन स्थिति में सीपीआर के जरिए मरीज की सहायता कैसे की जाए, इसकी भी मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजेआई ने कहा कि बच्चे क्या पढ़ें, यह हम तय नहीं कर सकते।
बच्चे स्कूल में क्या पढ़ें, यह तय करना सरकार का काम, शिक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी