रैपिड रेल के लिए हफ्ते में करें भुगतान, केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की नसीहत

अखंड समाचार, नई दिल्ली (ब्यूरो) :
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल सरकार को दिल्ली को अलवर और पानीपत से जोडऩे वाली दो रैपिड रेल परियोजनाओं के लिए एक हफ्ते के भीतर भुगतान जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कोर्ट को भुगतानों में चूक के लिए विज्ञापन बजट से राशि काटने संबंधी अपने पहले के आदेश को पुनर्जीवित करने का मौका न दे। शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम लिमिटेड की ओर से दाखिल किए गए आवेदन पर विचार कर रही थी। इसमें दिल्ली सरकार पर परियोजना के लिए भुगतान कार्यक्रम में चूक करने का आरोप लगाया गया है। समझौते के तहत केजरीवाल सरकार को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान करना था। यही नहीं समझौते के तहत दिल्ली को राजस्थान के अलवर और हरियाणा के पानीपत से जोडऩे वाली अन्य दो रैपिड रेल परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान करना था।

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