अफजाल की सांसदी होगी बहाल, SC ने सजा पर अंतरिम रोक लगाई, चुनाव के लिए रास्ता साफ

सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर अंतरिम रोक लगाई, 2024 चुनाव के लिए रास्ता साफ

एजेंसियां — लखनऊ : मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा और उनकी दोष सिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 30 जून, 2024 तक अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई पूरी करके फैसला देने का आदेश दिया है। अफजाल ने गाजीपुर कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। फैसले आने के बाद अफजाल अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिला है। फैसले का स्वागत करता हूं। 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर है। मुझे भी न्याय मिला, सांसद के रूप में अब आगे कार्य कर सकता हूं और आगे चुनाव भी लड़ सकता हूं।

मैं कोर्ट के न्याय से संतुष्ट हूं। अफजाल अंसारी की सजा पर रोक के बाद अब उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। वह गाजीपुर से बसपा के सांसद थे। वह मौजूदा संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि, इस दौरान संसद में वोट डालने और भत्ते लेने पर रोक रहेगी। अब हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक गाजीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, अफजाल के लिए 2024 के चुनाव लडऩे का भी रास्ता एक तरह से साफ हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक का हाई कोर्ट को अंतिम फैसले के लिए वक्त दिया है, जबकि लोकसभा चुनाव मई से पहले होने की उम्मीद है।

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