अखंड समाचार,नई दिल्ली (ब्यूरो) :
दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। हालांकि आप नेता संजय सिंह को कोर्ट से मामूली राहत जरूर मिली। संजय सिंह को कोर्ट ने जेल से बाहर जाकर राज्यसभा में सांसदी की शपथ लेने की इजाजत दे दी है।
राज्यसभा में सांसदी की शपथ के लिए 4-10 फरवरी के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। उसी याचिका पर शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई की और संजय सिंह को जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि उनको कोर्ट ने उन्हें शपथ लेने के लिए बाहर जाने का मौका दिया है। इसके साथ कोर्ट ने एक शर्त भी रखी है। आप नेता संजय सिंह को जमानत देते हुए कहा कि संजय सिंह शपथ के लिए अकेले नहीं जा सकेंगे, उनके साथ जल अधिकारियों को भी जाना होगा।
मनीष सिसोदिया व संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ी, शपथ ले सकेंगे संजय सिंह