एजेंसियां— इस्लामाबाद
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी को अवैध करार दिया गया है। मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, गैर-इस्लामिक निकाह के मामले में दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। एक दिन पहले जेल परिसर के अंदर लगभग 14 घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बुशरा बीबी पर आरोप था कि उन्होंने अपने पहले पति फरीद मानेका को तलाक देने और इमरान खान से शादी करने के बीच जरूरी वेटिंग पीरियड यानी इद्दत को पूरा नहीं किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने शनिवार को अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इनसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को गैर-इस्लामिक निकाह मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला सुनाए जाने के समय इमरान खान और बुशरा बीबी अदालत में ही मौजूद थे।
अब गैरकानूनी निकाह मामले में पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान-बुशरा बीबी को सात-सात साल जेल