अखंड समाचार, पंजाब (ब्यूरो) : पंजाब में ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है, अब लोगों को सड़कों पर निकलते समय बेहद सावधान रहना होगा, नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भरना होगा। इस संबंध में माननीय सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है।
चालान के अलावा अन्य शर्तें भी लगाई गई हैं, जिसमें उल्लंघन करने वालों को 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के 20 छात्रों को स्कूल जाकर 2 घंटे ट्रैफिक नियम पढ़ाना होगा. उसके बाद ही रिलीज होगी। इसके अलावा आपको अस्पताल जाकर 2 घंटे मरीजों की सेवा करनी होगी और ब्लड बैंक में जाकर 1 यूनिट ब्लड डोनेट करना होगा।
पहली बार निर्धारित गति से तेज गति से वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। दूसरी बार 2000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। चालान के बाद परिवहन प्राधिकरण द्वारा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा।
पहली बार वाहन चलाते समय शराब व नशीली दवाओं का सेवन करने पर 5000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा. दूसरी बार 10 हजार रुपए जुर्माने के साथ 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।
पहली बार ओवरलोड वाहन चलाने और यात्रियों को भार ढोने वाले वाहन में सवार करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। 2000 रुपये प्रति अतिरिक्त टन का जुर्माना वसूला जाएगा और लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। दूसरी बार 40 हजार रुपये 2000 रुपये प्रति टन जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।
दोपहिया वाहन पर दो से अधिक यात्रियों को बिठाने पर पहली बार 1000 रुपये और दूसरी बार 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस भी दोनों बार 3 महीने के लिए निलंबित रहेगा।ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर पहली बार 5000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना और लाइसेंस देना होगा। दोनों बार 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा।
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर पहली बार 5000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना और दोनों बार लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
पहली बार 1000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार 2000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबन लाल बत्ती कूदने पर लगाया जाएगा।
अधिसूचना में यह भी निर्देश दिया गया है कि चालान समाशोधन अधिकारी का पद कम से कम सहायक उप निरीक्षक का होना चाहिए। परिवहन विभाग द्वारा जारी चालान पुस्तकों को भी डेबिट किया जाना चाहिए।