अखंड समाचार, नई दिल्ली (ब्यूरो) :
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आठ साल पुराने केस में राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 2014 में दर्ज किए गए केस में सुल्तानपुर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने उस समय कहा था कि ‘भाजपा को वोट करने वालों को खुदा माफ नहीं करेगा।’ इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल ने वोटर्स को खुदा के नाम पर धमकाया, यह जानते हुए कि खुदा शब्द के इस्तेमाल से कुछ वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया एक व्यक्ति जोकि एक राज्य का मुख्यमंत्री हो, ऐसे वाक्य या शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता, जिसका कुछ छिपा हुआ अर्थ हो। दिल्ली के सीएम के खिलाफ यह केस 2014 में रिप्रजेंटेशन ऑफ दि पीपल एक्ट 1951 की धारा 125 के तहत केस दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर उन्हें 6 सितंबर 2014 को तलब किया था।