चाइना डोर बनाने,बेचने व स्टोर करने वाले हो जाए सावधान : पुलिस कमिश्नर।

अखंड समाचार, जालंधर (आर भल्ला) : महानगर में लगातार आए दिन चाइना डोर से हो रही अप्रिय घटना को देखते हुए जालंधर के पुलिस कमिश्नर एस भूपति ने एक प्रेस नोट जारी किया है। जिसमें उन्होंने चाइना डोर से लगातार हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में आम जनता को अपील करते हुए सूचित किया है। उन्होंने बताया कि चाइना डोर की उपयोग करने पर पंजाब सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और इसके चलते जालंधर कमिश्नर पुलिस द्वारा धारा 144 के तहत यह प्रतिबंध पहले ही एक आदेश नम्बर 01-68/सी.पी/ जालंधर/ आर्म्स दिनांक 03 जनवरी 2023 को तत्काल प्रभाव से जारी किया गया था जोकि अब इसको बढ़ाकर 03 जनवरी 2023 से 02 जून 2023 तक जारी किया गया है। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी किए गए आदेश की उलंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बक्शा नही जाएगा बल्कि उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने महानगर के अलग अलग इलाको में पतंगों व डोर बेचने वालों को हिदायत भी दी है कि जो भी दुकानदार चाइना डोर जो नाइलोन, प्लास्टिक या सन्थेटिक जैसे मेटीरियल के साथ बनी होती हैं जिसकी पंजाब सरकार द्वारा मान्यता नहीं है । उसको बनाने, बेचने, स्टोर करने, खरीद करने, व सप्लाई करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि इस खतरनाक चाइना डोर की चपेट के आने से लगातर महानगर में दोपहिया वाहन सवार लोग लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं और पशु-पक्षी भी इस चाइना डोर की चपेट में आने के कारण घायल हो मर रहे हैं।
उन्होंने आगे बताया कि अभी तक 12 व्यक्ति जो नियमों की उल्लंघन कर चुके हैं जोकि इस प्रतिबंधित चाइना ड़ोर को बेच रहे थे उनके खिलाफ करवाई करते हुए अभी तक 11 मामले दर्ज किए जा चुके है व चाइना डोर के 519 गट्टू बरामद किए जा चुके हैं।

प्रशासन द्वारा इसलिए जनता से भी अपील की जा रही है कि इस खतरनाक चाइना डोर का प्रयोग न करते हुए बसंत पंचमी के त्यौहार को ख़ुशी से मनाएं और अपने साथ-साथ अन्यों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

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